L19 kodarma : जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय अजय कुमार सिंह की कोर्ट ने हिन्दू नाबालिग लड़की को अगवा कर जबरन धर्म परिवर्तन कराकर निकाह करने और दुष्कर्म के आरोपी को 14 साल की सजा सुनाई गई है। मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी रिंकू अंसारी (30) पिता मो गुलाम मुस्तफा, सौदागर मोहल्ला, पोस्ट- भौरा, जोरापोखर, धनबाद को आईपीसी 376 के तहत का दोषी पाते हुए सजा सुनाने के साथ ही 25 हजार का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की राशि नहीं देने पर 1 साल अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी।
कोर्ट ने आईपीसी एक्ट 366 (ए) के तहत दोषी पाते हुए 5 साल सश्रम कारावास की भी सजा सुनाई। साथ ही 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना नहीं देने पर 6 माह अतिरिक्त सजा होगी। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। इस मामले में नाबालिग के पिता ने सतगावां थाना में केस दर्ज कराया था। आवेदन में उन्होंने कहा था कि पड़ोस की दुकान में काम करने वाला रिंकू अंसारी उनकी नाबालिग बच्ची को अगवा कर शादी की नीयत से भगाकर ले गया है।
पिता ने बताया कि अनुसार रिंकू ने लड़की को जबरन कार में बिठा लिया और वहां से कतरास लेकर चला गया। इसके बाद वहां से झालदा होते हुए दिल्ली ले गया। रिंकू ने नकली आधार कार्ड बनाकर लड़की का मुस्लिम नाम रखा और जबरन निकाह किया गया। लगभग 10 माह तक दिल्ली में रख उससे दुष्कर्म किया। जब वह बाहर जाता था, तो कमरे में बाहर से ताला बंद कर देता था। उसने धमकी दी थी कि यदि किसी को कुछ बताओगी, तो तुम्हारे माता-पिता को जान से मार देंगे। इस मामले में कार चालक को पूर्व में सजा सुना दी गई है। मुख्य आरोपी रिंकू अंसारी फरार चल रहा था।