L19 DESK : झारखंड जगुआर के पुलिसकर्मियों को दिया जाने वाला 50% एसटीएफ (स्पेशल टास्क फोर्स) भत्ता का लाभ अब फिर से मिलने वाला है। इस सम्बन्ध में झारखंड हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया है। ज्ञात हो कि झारखंड जगुआर के पुलिसकर्मियों को मिलने वाले एसटीएफ़ भत्ता पर वर्ष 2019 में रोक लगा दी गई थी जिसे बाद दुबराज हेम्ब्रम एवं एनी के द्वारा सरकार के इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी।
सुनवाई के दौरान एकल पीठ ने सरकार को एसटीएफ़ भत्ता देने का आदेश पारित किया था, जिसके खिलाफ सरकार की ओर से एलपीए(लेटेस्ट पेटेंट अपील) दाखिल की गई,जिसपर सोमवार को हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की बेंच में सुनवाई हुई। इधर झारखण्ड हाईकोर्ट सभी पक्षों को सुनने के बाद एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखते हुए सरकार की अपीलको खारिज कर दी।इस सम्बन्ध में प्रतिवादियों की ओर से अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय और अधिवक्ता रोहन मजूमदार ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा।