L19/Ramgarh : जिले के भुरकुंडा में हो रहे प्रदूषण से लोग काफी परेशान है। कोयलों की खनन एवं खनिजों के परिवहन से हो रहे प्रदूषण की रोकथाम करने का निर्देश हाईकोर्ट ने दिया था। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने एक सप्ताह के अंदर आदेश का पालन कर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 10 मई को किया जाएगा। इस संबंध में गोपाल पाठक ने जनहित याचिका दायर की है।
याचिकाकर्ता ने कोर्ट से यह कहा- मामले की सुनवाई के दौरान निवेदक के अधिवक्ता रामसुभग सिंह ने अदालत को बताया कि अभी तक भुरकुंडा में प्रदूषण की रोकथाम को लेकर राज्य सरकार की ओर से कोई कार्रवाई शुरू नहीं किया गैया है। भुरकुंडा में कोयला और लौह अयस्क के परिवहन से प्रदूषण फैल रहा है। क्षेत्र में अभी भी अवैध माइनिंग हो रही है एवं 50 साल से ज्यादा पुराने उद्योगों के कारण प्रदूषण का स्तर बढ़ा है। इससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है।