L19 DESK : सुप्रीम कोर्ट ने इंटक के चंद्रशेखर दुबे द्वारा दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया। वहीं, कलकत्ता हाईकोर्ट के डबल बैंच के फैसले को बरकरार रखा गया है। न्यायाधीश संजय किशन कौल की बेंच में बुधवार को सुनवाई हुई। इसके साथ ही जेबीसीसीआई-11 में इंटक यानी कुमार जयमंगल के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय खान मजदूर फेडरेशन का रास्ता साफ हो गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत
राष्ट्रीय खान मजदूर फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी एसक्यू जामा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। यह मजदूरों की जीत है। फेडरेशन के वरीय उपाध्यक्ष एके झा ने कहा कि लंबे संघर्ष के बाद मजदूरों को उनका हक मिलेगा और इंटक कोल इंडिया की कमेटियों में अपना प्रतिनिधित्व करेगी। राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर यूनियन के कार्यकारी अध्यक्ष एवं फेडरेशन के उपाध्यक्ष वीरेंद्र प्रसाद अंबष्ठ ने कहा कि देर भले ही होती है, लेकिन सच्चाई हमेशा जीता है। मजदूर इंटक के साथ है और अब अगर कोयला वेतन समझौता में जो त्रुटियां रह गई है इंटक उन त्रुटियों को दूर करने का प्रयास करेगा. मजदूर अपनी एकता को बनाए रखें।