L19 DESK : साहिबगंज में हुए 1000 हजार करोड़ के अवैध खनन मामले के आरोपी दाहू यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दाहू यादव ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की थी, जिसे शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की कोर्ट ने दाहू यादव की याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने दाहू यादव को ईडी कोर्ट में सरेंडर करने को कहा है।
बता दें कि ईडी कोर्ट ने दाहू यादव और उसके भाई सुनील यादव के खिलाफ कुर्की-जब्ती का आदेश दिया था। ईडी कोर्ट ने दाहू यादव और सुनील यादव की गिरफ्तारी का वारंट जारी कर रखा है। ईडी कोर्ट ने इश्तेहार चिपकाने और बाद में संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया था।
वही दाहू यादव ने ईडी कोर्ट से जारी वारंट और कुर्की के आदेश को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने दाहू यादव की इस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद दाहू यादव की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की गयी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दिया।