L19 DESK : झारखंड हाईकोर्ट में मुख्यमंत्री की ओर से सरायकेला खरसांवा के आदित्यपुर थाना में दर्ज प्राथमिकी (418/2014) को चुनौती देने वाली क्रिमिनल रिट याचिका पर आज सुनवाई हुई। जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाई है।अदालत ने मामले में राज्य सरकार को प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 21 नवंबर को होगी। प्रार्थी ने अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने की मांग की है।
बता दे की मुख्यमंत्री की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2014 में चुनाव के दौरान वह अपनी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने गए थे। उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया था। हालांकि उन पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस मामले की सुनवाई पूर्वी सिंहभूम की निचली अदालत में चल रही है। प्रार्थी ने कोर्ट में चल रही कार्रवाई पर रोक लगाने व उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने की मांग की है।