L19 Ranchi : मधुपुर में हुए हुए 2021 उपचुनाव में आचार संहिता में उल्लंघन मामले में आरोपी सांसद डॉ निशिकांत दुबे के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट ने पीड़क कार्रवाई पर रोक बरकरार रखा है। कल यानि गुरुवार को जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने उनकी ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के दाैरान राज्य सरकार की ओर से कुछ अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए समय देने का आग्रह किया गया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। राज्य सरकार को शपथ पत्र दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय प्रदान किया। साथ ही अदालत ने मामले की अगली सुनवाई तक सभी चार मामलों में प्रार्थी के खिलाफ पीड़क कार्रवाई करने पर रोक जारी रखा।
मामले की सुनवाई अब तीन सप्ताह के बाद होगी। इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव व अधिवक्ता पार्थ जालान ने पैरवी की। बता दे की प्रार्थी निशिकांत दुबे ने क्रिमिनल क्वैशिंग याचिका दायर कर उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने की मांग की है। वर्ष-2021 में मधुपुर उप चुनाव के दौरान सांसद निशिकांत दुबे पर गलत ट्वीट करने और बयानबाजी को लेकर आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में मधुपुर अनुमंडल के अलग-अलग थानों में पांच प्राथमिकी दर्ज की गयी थी।