L19 DESK : सिल्ली विधानसभा के पूर्व विधायक अमित कुमार महतो को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने रांची की निचली अदालत द्वारा दी गई अमित महतो कि 2 साल की सजा को 1 साल में बदला है। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सुनवाई कि है। कोर्ट ने अमित महत्व को आईपीसी की धारा 506 में 2 साल की सजा सुनाई थी जिसे कोर्ट ने 1 साल में बदला है।बताते चले कि 2 साल सजा मिलने के बाद अमित महतो की सिल्ली विधानसभा की सदस्यता खत्म हो गई थी।
मंगलवार को सोनाहातू के तत्कालीन सीओ आलोक कुमार पर जानलेवा हमले के मामले में सजायाफ्ता झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के विधायक अमित महतो सहित मनजीत कुमार साहू एवं पंचानन सिंह मुंडा द्वारा सजा के खिलाफ दायर क्रिमिनल अपील की सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट में हुई। इसी मामले में अभियुक्तों को मिली सजा को बढ़ाए जाने का आग्रह करने वाली सोनाहातू के तत्कालीन अंचलाधिकारी आलोक कुमार की एक्यूटल अपील की सुनवाई हुई। कोर्ट ने आलोक कुमार के अपील को खारिज कर दिया है, वहीं अमित महतो की सजा 2 साल के बदले 1 साल करते हुए उन्हें राहत दी है। मामले की सुनवाई।