L19/Ranchi : भारतीय खाध सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के द्वारा कैल्शियम कार्बाइड से फलों को पकाकर बेचने वालों पर सख्त कारवाई किया जाएगा । व्यापारियों और फल विक्रेताओं को फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रतिबद्ध कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग नहीं करने के लिए निर्देश दिया है । साफ तौर पर कहा गया है की दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई होगी ।
कैल्शियम कार्बाइड से निकलने वाली एसिटलीन गैस फल पकाने में समिलित लोग भी उतना ही हानिकारक है, जितना यह फल खाने वालों के लिए होता है । एफएसएसएआई ने यह पाया कि व्यापारी/हैंडलर अभी भी प्रतिबंधित समान यानी कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग फल पकाने के लिए कर रहे है । व्यापारी/हैंडलर एथिलीन गैस के स्वीकृत स्रोतों का गलत तरह से प्रयोग कर रहे हैं । इसलिए एफएसएसएआई ने आदेश जारी करते हुए कहा है की सभी व्यापारियों/फल संचालकों/एफबीओ के संचालन कक्षों को आदेशों का सख्ती से पालन करना है ।