L19 DESK : 10 अप्रैल की शाम कदमा थाना अंतर्गत शास्त्रीनगर ब्लॉक नंबर 2 और 3 में हुए दो समुदायों के बीच पत्थरबाजी और हंगामे मामले में गिरफ्तार भाजपा नेता अभय सिंह की जमानत याचिका शुक्रवार को हाईकोर्ट से मंजूर कर ली गयी है। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी अभय सिंह की रिहाई संभव नहीं हो पायेगी। जुगसलाई दंगा मामले में पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कराते हुए कोर्ट में प्रोड्क्शन भी करा दिया है। हाईकोर्ट से जमानत संबंधी आदेश मिलने के बाद बाकी की प्रक्रिया जमशेदपुर कोर्ट में पूरी की जायेगी। अभय सिंह को जमानत मिलने की खबर मिलते ही पार्टी समर्थकों ने जश्न मनाया। बताते चले कि इसके पहले चार बार याचिका पर इसलिए सुनवाई नहीं हो पायी थी क्योंकिउसकी लिस्टिंग काफी पीछे थी। भाजपा नेता अभय सिंह समेत अन्य आरोपियों की भी जमानत मंजूर कर ली गयी है, जो उनके साथ गिरफ्तार हुए थे। बिष्टुपुर थाना से सभी आरोपियों को 11 अप्रैल (मंगलवार) को जेल भेज दिया गया था।अभय सिंह गिरफ्तारी के बाद भाजपा, भाजमो समेत अन्य हिंदू संगठनों ने जिला प्रशासन के खिलाफ जोरदार ढंग से विरोध जताया था।