L19 : हर धर्मों में लड़कियों की शादी की उम्र लड़कों के समान करने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आज खारिज कर दिया है । इस मामले को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी की है । चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि संविधान के रक्षक के तौर पर देश के सुप्रीम कोर्ट के पास कोई विशेष अधिकार नहीं है । संविधान की रक्षा के लिए संसद के पास भी उतना ही अधिकार है जितना की एक संसद के पास अधिकार है । वो किसी भी कानून में संशोधन कर सकती है । सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कोई भी प्रतिक्रिया देने से साफ तौर पर इनकार किया ।
सभी धर्म में लड़कियों की शादी की उम्र लड़कों के बराबर होने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया
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