रांची : नगर निगम ने शहर में अवैध कब्जों और भवन निर्माण नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है. इसी क्रम में अपर बाजार क्षेत्र के कई दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किया गया है.नगर निगम की जांच में पाया गया कि कई प्रतिष्ठान बिना स्वीकृत भवन मानचित्र (बिल्डिंग प्लान) और पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था के संचालित हो रहे हैं. निगम के अनुसार, इन अनियमितताओं के कारण क्षेत्र में लगातार ट्रैफिक जाम की समस्या बनी रहती है.

नगर निगम ने संबंधित प्रतिष्ठानों को तीन दिनों के भीतर नियमों का पालन करने या अपना कारोबार बंद करने का निर्देश दिया है. तय समय सीमा के बाद भी नियमों का पालन नहीं होने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
हरमू रोड पर सरकारी जमीन खाली करने का निर्देश
नगर निगम ने हरमू रोड स्थित शनि मंदिर के पीछे और श्री राम जानकी मंदिर के समीप सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी है.
जानकारी के अनुसार, नगर निगम की करीब 1.34 एकड़ सरकारी जमीन पर बने लगभग 15 दुकानों और भवनों को नोटिस जारी किया गया है.सभी अतिक्रमणकारियों को तीन दिनों के भीतर जमीन खाली करने का निर्देश दिया गया है.निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी.
शहर में आगे भी जारी रहेगा अभियान
नगर निगम का कहना है कि संबंधित सरकारी भूमि शहर के विकास कार्यों और जनहित की योजनाओं के लिए आवश्यक है. निगम ने स्पष्ट किया है कि शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने, सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने और भवन निर्माण व व्यापार से जुड़े नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा.
