L19 DESK : रांची नगर निगम क्षेत्र में जन्म लेने वाले बच्चों की उम्र कम कर जन्म प्रमाण पत्र बनवाने पर अब रोक लगेगी। अस्पतालों में जन्म लेने वाले बच्चों का रजिस्ट्रेशन 21 दिनों के अंदर कराना अनिवार्य होगा। यह काम संबंधित अस्पताल प्रबंधन द्वारा ही किया जाएगा, जहां बच्चे का जन्म हुआ है। इसके लिए रांची नगर निगम शहर के सभी अस्पतालों को हॉस्पिटल आईडी देगा। अभी तक 54 अस्पताल -नर्सिंग होम संचालकों को आईडी उपलब्ध कराया गया है।
