L19/Ranchi : पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में झामुमो के सुप्रीमो शिबू सोरेन से जुड़े लोकपाल मामले में सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। इस मामले से जुड़े सभी पक्षों की पूरी बहस सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। पूर्व की सुनवाई में अदालत ने डीए (आय से अधिक संपति) मामले में शिबू सोरेन के खिलाफ लोकपाल के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगा दी थी, जिसे फैसला आने तक बरकरार रखा गया है।
बता दें, शिबू सोरेन ने अधिकार क्षेत्र के आधार पर सीबीआई को प्रारंभिक जांच की कार्यवाही और आदेश को चुनौती दी है। दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की अदालत में शिबू सोरेन की याचिका पर सुनवाई हुई। शिबू सोरेन के पक्ष में वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अधिवक्ता प्रज्ञा सिंह बघेल ने दलील पेश की। वहीं, लोकपाल की ओर से सॉलिसिटर जेनरल तुषार मेहता ने पक्ष रखा। अब अदालत क्या फैसला सुनाती है, यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा।