L19 DESK : झारखंड हाईकोर्ट ने जुवेनाइल महिला बाल विकास विभाग के सचिव को कोर्ट में सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया हैं। बता दे की हाईकोर्ट में जस्टिस बोर्ड (जेजे बोर्ड), चाइल्ड वेलफेयर कमिटी (सीडब्ल्यूसी ) और राज्य बाल संरक्षण आयोग में रिक्त पदों को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई शुक्रवार को हुई। मामले में 30 जून 2023 के आदेश का अनुपालन करने के लिए राज्य सरकार ने कोर्ट से समय की मांग की गयी। सरकार की ओर से बताया गया कि जमशेदपुर में जेजे बोर्ड में स्थाई प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट नियुक्ति का मामला कैबिनेट से अप्रूवल के लिए भेजा जा रहा है। जिस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई में सचिव को कोर्ट में सशरीर उपस्थित होने का निर्देश देते हुए मामले की सुनवाई 22 सितंबर निर्धारित की है। हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की।