L19 DESK : झरिया के घानूडीह थाना में साल 2015 में पुलिस हिरासत में मृत उमेश सिंह की पत्नी को पांच लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार को दिया है। जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने उमेश सिंह की पत्नी बबीता देवी की याचिका पर सुनवाई करते हुए मुआवजा आदेश के छह सप्ताह के अंदर राशि का भुगतान का निर्देश दिया। अदालत ने राज्य के डीजीपी को दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया।
अदालत ने अपने आदेश में टिप्पणी करते हुए कहा कि यह साबित भी हो चुका है कि घटना पुलिस की बर्बरता है। धनबाद की निचली अदालत के आदेश के बाद भी पुलिस विभाग ने दोषी पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं की। अदालत ने अपने आदेश में सरकार को यह भी छूट दी है कि वह मुआवजे की राशि दोषी पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों से वसूल सकती है। पुलिस हिरासत में मौतों पर हाईकोर्ट ने सभी जिला न्यायाधीशों से रिपोर्ट मांगी है।
चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने जिला जजों को यह बताने को कहा है कि पुलिस हिरासत में मौतों की न्यायिक जांच के लिए कितने आवेदन लंबित हैं। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह निर्देश दिया। अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी।