L19 DESK : सिख दंगा पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए बने आयोग की रिपोर्ट पर सरकार से झारखंड हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने वर्ष 2015 में हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस डीपी सिंह की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग का गठन किया था। इस संबंध में सतनाम सिंह गंभीर ने जनहित याचिका दायर की है। प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है।
रिपोर्ट में वर्ष 1984 में हुए दंगे में रांची, धनबाद, बोकारो, पलामू के पीड़ितों को मुआवजा देने की सिफारिश की गई है। सरकार की ओर से कहा गया कि आयोग ने रिपोर्ट सौंप दी है। सरकार इस पर काम भी कर रही है। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने शुक्रवार को जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को 8 अगस्त तक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।