L19 DESK : एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी को सशरीर उपस्थिति से छूट देने की याचिका खारिज कर दिया था। इसी आदेश को चुनौती देने लिए राहुल गांधी ने रांची सिविल कोर्ट के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की और हाईकोर्ट के अधिवक्ता पीयूष चित्रेश और दीपांकर राय को वकील नियुक्त किया है।
बताते चले कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद की सदस्यता गंवा चुके नेता राहुल गांधी द्वारा दाखिल व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की अर्जी को रांची की निचली अदालत ने खारिज कर दिया था। रांची के रहने वाले प्रदीप मोदी नाम के व्यक्ति ने राहुल गांधी के खिलाफ मोदी उपनाम पर टिप्पणी को लेकर मानहानि का केस किया था। जिसपर रांची एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई चल रही है।