L19 DESK : सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ढाई घंटे बाद क्राइम कंट्रोल एक्ट (सीसीए) के आरोप में सजा काट रहे जयप्रकाश यादव उर्फ मुंगेरी यादव को साहेबगंज जेल से रिहा कर दिया गया। जिला प्रशासन की तरफ से साहिबगंज जेल से पुलिस स्कार्ट की सुरक्षा में उनके निवास तक पहुंचाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार शाम पांच बजे तक मुंगेरी यादव को रिहा करने का निर्देश दिया था और कहा था कि रिहाई की जानकारी वापस सर्वोच्च न्यायालय को मुहैया कराया जाये।
सुप्रीम के जजों के बेंच ने माना कि सीसीए द्वेषपूर्ण था और इसे खारिज कर दिया। मुंगेरी यादव की गिरफ्तारी राजमहल थाने में दर्ज आर्म्स एक्ट के मामले में 29 जुलाई 2022 को हुई थी। साहिबगंज पुलिस ने रांची एयरपोर्ट के पास मुंगेरी को गिरफ्तार किया था।
रिहा होने के बाद मुंगेरी यादव ने कहा कि राजनीतिक कारणों से मुझ पर झूठा मुकदमा किया गया। जबरन सीसीए लगा दिया गया। बतौर ईडी के गवाह कोई समझौता नहीं करेंगे। जो सत्य है उसको सामने लाएंगे। उन्होंने कहा कि निर्दोष होने का बावजूद सीसीए लगाने के चलते हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकार से कंपनसेशन की मांग करेंगे।
जानकारी के अनुसार झारखंड हाईकोर्ट ने मुंगेरी यादव की याचिका को रद्द कर दिया था। इस याचिका में सीसीए एक्ट लगाये जाने के मामले को चुनौती दी गयी थी। याचिकाकर्ता की तरफ से उनकी बातों को सुनने का मौका और सीसीए लगाने के पहले राज्य सरकार की सुरक्षा सलाहकार समिति से भी अनुमोदन नहीं लिये जाने की बातें कही गयी थीं। इतना ही नहीं गिरफ्तार किये जाने के बिंदुओं पर भी झारखंड हाईकोर्ट ने किसी तरह का संज्ञान नहीं लिया था।