L19/Ranchi : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट द्वारा एक ही मामले के आरोपियों को जमानत के लिए अलग -अलग आदेश को लेकर नाराज़गी जतायी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि उसके समक्ष झारखंड उच्च न्यायालय से इस तरह का दूसरा मामला पेश किया गया है, जिसमें एक आरोपी को ज़मानत दे दी गयी है। मगर इसी प्राथमिकी के दूसरे अभियुक्त को ज़मानत देने से सख्त मना कर दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि एक ही मामले में अलग-अलग आदेश दिया जाना ठीक नहीं है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की कोर्ट ने इस मामले में याचिकाकर्ता को झारखंड के स्टैंडिंग काउंसिल को नोटिस जारी कर प्रतिवादी बनाने और 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि एक ही मामले की सुनवाई एक ही खंडपीठ में किया जाना सही है। कई हाईकोर्ट में यह व्यवस्था लागू की गयी है। इससे एक ही केस के अलग अलग आदेशों से बचा जा सकता है।