L19 DESK : मनी लाउंड्रिंग और अवैध खनन मामले की आरोपी निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (इडी) की विशेष कोर्ट में चार्ज फ्रेम (आरोप गठन) के बिंदु पर सुनवाई पूरी हो गई है। बुधवार को स्पेशल कोर्ट में दोनों पक्षों की ओर से सुनवाई होने के बाद कोर्ट ने आरोप गठन के लिए 10 अप्रैल की तिथि तय की है। आरोप गठन की प्रकिया के बाद पूजा सिंघल के खिलाफ ट्रायल शुरू किया जायेगा । इससे पहले इडी की विशेष कोर्ट ने 3 अप्रैल को अपना फैसला सुनाते हुए पूजा सिंघल की डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज कर दिया था।
पिछले वर्ष पांच औऱ छह मई को ईडी ने पूजा सिंघल के आवास समेत 26 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इसके बाद इडी को 19.31 करोड़ रुपये कैश मिले थे। पूजा सिंघल फिलहाल सर्वोच्च न्यायालय की ओर से दिये गये अंतरिम जमानत पर केंद्रीय कारा से बाहर हैं। इडी ने इस मामले में पांच हजार पन्नों का चार्जशीट कोर्ट में दाखिल किया है। इसमें पूजा सिंघल, उसके पति अभिषेक झा, सीए सुमन कुमार सिंह और पांच अभियंता शामिल हैं। जो मनरेगा घोटाले में संलिप्त थे।