L19/Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने रोस्पा टावर मार्केटिंग कांपलेक्स के बेसमेंट में बनी दुकानों को एक सप्ताह के भीतर तोड़ने का निर्देश दिया है। जस्टिस राजेश कुमार की अदालत ने रोस्पा टावर के मालिक रौशन सुरीन की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया। बताते चलें कि कई चरणों में बने इस बहुमंजिली मार्केट का एक बड़े हिस्से का नक्शा अभी भी पास नहीं है। मार्केट के बेसमेंट में कई दुकानें संचालित हैं। पहले यहां प्रेस भी चलता था, जो बंद हो गया।
झारखंड हाईकोर्ट ने पहले ही रोस्पा टावर के बेसमेंट में बने अवैध निर्माण को हटाने का आदेश दिया था, जिसे रौशन सुरीन ने चुनौती दी थी। अदालत ने कहा था कि पार्किंग के लिए छोड़ी गई जगह का इस्तेमाल व्यावसायिक गतिविधि के लिए नहीं किया जाना चाहिए। सुनवाई के दौरान अदालत ने महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम और ब्रेस्ट फीडिंग रूम बनाने के लिए एक जगह चिन्हित करने का निर्देश दिया।
अदालत ने रांची नगर निगम को निर्देश दिया है कि बेसमेंट में बने अवैध निर्माण को अगर एक सप्ताह में नहीं हटाया जाता है, तो निगम इस पर कार्रवाई करे।