L19/Ranchi : सिपाही नियुक्ति नियमावली-2014 को चुनौती देने वाली पीटिशन पर झारखंड उच्च न्यायालय में सोमवार को सुनवाई हुई। इसे लेकर चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने 19 जून को सुनवाई की अगली तारीख निर्धारित की है। याचिका के तहत कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा निर्मित नियुक्ति के रूल्स पुलिस मैनुअल के बिल्कुल उलट हैं। नये रुल में रिटेन एग्जाम के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की शर्त लगाने पर याचिका में इसका विरोध कर रद्द करने को कहा गया है।
मगर कोर्ट की ओर से कहा गया है कि अदालत के आखिरी आदेश तक नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित रहेगी।