L19 Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट में निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के पिता की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। मंगलवार को सुनवाई के दौरान ईडी के अधिवक्ता ने जवाब दाखिल करने के लिए समय देने का आग्रह किया, जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए दो सप्ताह बाद की तिथि निर्धारित की है। जस्टिस अनिल कुमार चौधरी के कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। गेंदा राम की ओर से अधिवक्ता सुभाशीष रसिक सोरेन ने बहस की। वीरेंद्र राम के पिता गेंदा राम पर फिलहाल गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, क्योंकि प्रीवेन्शन ऑफ मनी लाउंड्रिंग एक्ट के विशेष कोर्ट अग्रिम बेल देने से इनकार कर चुका है।