L19/DESK : झारखंड में मानव तस्करी रोकने के लिए राज्य सरकार तमिलनाडु की तर्ज पर एक्शन प्लान तैयार करेगी। सरकार की तरफ से आठ बिंदुओं पर एजेंडा तैयार किया गया है। दो नवंबर को मुख्य सचिव इस संबंध में बैठक करेंगे। पूरे प्रकरण में सीआइडी के पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने सुझाव दिया है कि अगर राज्य के बाहर काम के लिए जानेवाले मजदूरों का डाटाबेस हो, तो इस पर रोकथाम लगाने में सहायता मिलेगी।
अगर राज्य में ऐसी कोई व्यवस्था लागू हो, जिसमें यह प्रावधान हो कि राज्य से बाहर जानेवाले मजदूर खुद अपने आपको राज्य की किसी इकाई के पास रजिस्टर्ड कराते हैं, तो राज्य सरकार के पास इनका डाटा भी होगा। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए तमिलनाडु में तमिलनाडु मैनुअल वर्कर रेगुलेशन एक्ट है। इस अधिनियम को राज्य में भी लागू किया जा सकता है।
अधिनियम में एक वेलफेयर बोर्ड का प्रावधान है। इसके तहत विशेषकर कंस्ट्रक्शन वर्कर को प्रयोग करनेवाली इकाइयों में से कुछ से राशि बोर्ड को उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इस राशि का प्रयोग मजदूरों के लिए विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं जैसे उनकी पेंशन, एक्सीडेंट, बच्चों की पढ़ाई- लिखाई और शादी आदि में किया जाता है। ट्रैफिकिंग के शिकार लोगों को वापस लाने में कठिनाई नहीं हो, इसके लिए वायुमार्ग से लाने की सुविधा देने की पहल की जाती है।