L19 DESK : झारखंड हाईकोर्ट में डाल्टेनगंज विधायक आलोक चौरसिया के निर्वाचन को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट में शुक्रवार को हुई। इस मामले में विधायक आलोक चौरसिया की ओर से वरीय अधिवक्ता वीपी सिंह ने कोर्ट को बताया कि आलोक चौरसिया ने जिस समय नामांकन दाखिल किया था, उस समय वह चुनाव लड़ने की योग्य थे।
वर्ष 2014 में अपना जन्मतिथि सुधार करवा लिया था। उनकी जन्म तिथि 1995 से 1988 किया गया था। इसके बाद अगली सुनवाई 5 मई को होगी। सुनवाई के दौरान केएन त्रिपाठी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद, हाईकोर्ट के अधिवक्ता महेश तिवारी एवं अधिवक्ता अभिषेक कुमार दुबे ने पैरवी की।
पूर्व की सुनवाई में केएन त्रिपाठी की ओर से बहस में कहा गया था कि झारखंड विधानसभा चुनाव के नामांकन के समय में आलोक चौरसिया की उम्र 25 वर्ष से कम थी। इसलिए वे चुनाव लड़ने के योग्य नहीं थे। दरअसल, कांग्रेसी नेता केएन त्रिपाठी ने चुनाव याचिका दाखिल कर कहा था वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव के नामांकन के दौरान आलोक चौरसिया की उम्र 25 वर्ष पूरी नहीं हुई थी। इस कारण वे चुनाव लड़ने के अयोग्य थे, इसलिए उनका निर्वाचन रद्द किया जाए।