L19/DESK : आचार संहिता उल्लंघन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आपराधिक रिट याचिका पर विचार करने के बाद, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी ने आवेदक के खिलाफ किसी भी उत्पीड़नात्मक कार्रवाई को रोकने के लिए अंतरिम आदेश जारी किया, साथ ही राज्य सरकार को जवाबी हलफनामा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने अगली सुनवाई 21 नवंबर के लिए तय की है।
इससे पहले आवेदक की ओर से कहा गया था कि 2014 के चुनाव के दौरान उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किए बिना अपनी पार्टी के उम्मीदवार के लिए प्रचार किया था। उन पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाते हुए दर्ज करायी गयी प्राथमिकी गलत है। एफआईआर और चल रही अदालती कार्यवाही को वापस लेने का अनुरोध किया गया था।
गौरतलब है कि याचिकाकर्ता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरायकेला-खरसावां के आदित्यपुर थाने में दर्ज प्राथमिकी (418/2014) को चुनौती देते हुए आपराधिक रिट याचिका दायर की है। हेमंत सोरेन ने अपने खिलाफ एफआईआर रद्द करने का अनुरोध किया है।इस मामले की सुनवाई फिलहाल पश्चिमी सिंहभूम की निचली अदालत में हो रही है। हाल ही में झारखंड हाई कोर्ट ने सीएम की आपराधिक रिट याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह सुनवाई लायक नहीं है साथ ही झारखंड हाई कोर्ट ने कहा कि ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) समन जारी कर सकता है।