RANCHI : झारखंड हाईकोर्ट ने नियुक्त अभ्यर्थियों को बड़ी राहत देते हुए राज्य सरकार की उस अधिसूचना पर लगी रोक को अगले आदेश तक बरकरार रखा है, जिसमें इन परीक्षाओं के विज्ञापन रद्द करने की बात कही गई थी.मामले की सुनवाई जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में हुई. सुनवाई के दौरान प्रार्थियों और राज्य सरकार, दोनों पक्षों ने अपना-अपना पक्ष रखा. अदालत ने साफ कहा कि सिर्फ एक अधिसूचना जारी करके विभिन्न विभागों में नियुक्त हो चुके अभ्यर्थियों को नौकरी से नहीं हटाया जा सकता. इसके लिए नेचुरल जस्टिस यानी उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है.

7 अक्टूबर को अगली सुनवाई
वहीं, SIT जांच को लेकर भी अदालत ने महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं. अगर जांच के दौरान किसी अभ्यर्थी को अनावश्यक रूप से परेशान किया जाता है, तो वह अपनी शिकायत रिटायर्ड जस्टिस गौतम कुमार चौधरी के सामने रख सकता है.राज्य सरकार की ओर से मामले में शपथ पत्र भी दाखिल किया गया है. अब प्रार्थियों को उसका जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया गया है. मामले की अगली सुनवाई अब 7 अक्टूबर को सुबह 11:30 बजे होगी. यानी फिलहाल नियुक्त अभ्यर्थियों की नौकरी को लेकर लगी रोक बरकरार है और अगली सुनवाई पर इस मामले में कोर्ट का रुख फिर सामने आएगा.
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