DHANBAD : कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान के आर्थिक नेटवर्क पर प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है. धनबाद पुलिस की अनुशंसा के बाद धनबाद नगर निगम ने भूली बाईपास रोड स्थित आरा मोड़ के पास बने गोल्डेन वेडिंग पैलेस को अवैध निर्माण घोषित कर दिया है. नगर निगम ने भवन स्वामी को 15 दिनों के भीतर अवैध निर्माण स्वयं हटाने का निर्देश दिया है. नगर आयुक्त की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि यदि निर्धारित अवधि के भीतर भवन नहीं हटाया गया, तो नगर निगम स्वयं ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा। इस दौरान होने वाला पूरा खर्च भी भवन स्वामी से ही वसूला जाएगा.
पुलिस सूत्रों के अनुसार, गोल्डेन वेडिंग पैलेस का स्वामित्व दस्तावेजों में प्रिंस खान के भाई गोपी के नाम पर दर्ज है. वहीं, जांच एजेंसियों का दावा है कि इस भवन में लगाया गया निवेश कथित तौर पर प्रिंस खान से जुड़ा हुआ है. हालांकि, इस संबंध में अंतिम निर्णय सक्षम न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगा.
नगर निगम की जांच में कई अनियमितताएं सामने आईं, 15 दिन का अंतिम मौका
धनबाद नगर निगम की जांच में पता चला कि गोल्डेन वेडिंग पैलेस का निर्माण नियमों का पालन किए बिना किया गया था. जांच के दौरान सामने आया कि भवन निर्माण के लिए नगर निगम से स्वीकृत नक्शा नहीं लिया गया था. इसके अलावा निर्माण के समय निर्धारित सेटबैक (खुली जगह) के नियमों का भी पालन नहीं किया गया. इतने बड़े व्यावसायिक मैरेज हॉल के लिए आवश्यक पार्किंग की व्यवस्था भी नहीं की गई थी. इन सभी कारणों से नगर निगम ने इस भवन को अवैध निर्माण मानते हुए कार्रवाई शुरू की है.
नगर निगम ने भवन स्वामी को 15 दिनों का अंतिम अवसर देते हुए निर्देश दिया है कि वह स्वयं अवैध निर्माण को हटाए. आदेश की अवहेलना होने पर निगम अपने स्तर पर ध्वस्तीकरण करेगा और पूरी कार्रवाई का खर्च भवन स्वामी से वसूला जाएगा.
क्या आदेश का होगा पालन या चलेगा बुलडोजर?
प्रशासन की इस कार्रवाई को कुख्यात अपराधियों की कथित अवैध संपत्तियों और आर्थिक नेटवर्क के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा माना जा रहा है. अब सभी की नजर इस बात पर है कि भवन स्वामी निर्धारित समय सीमा के भीतर आदेश का पालन करता है या नगर निगम को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करनी पड़ती है.
