Nakib Ziya
RANCHI : उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा से जुड़े चर्चित पेपर लीक मामले में जेल भेजे गए 28 आरोपियों की जमानत याचिका पर शुक्रवार को AJC योगेश कुमार की अदालत में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले की केस डायरी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 20 अप्रैल को होगी.
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जिन आरोपियों ने जमानत की अर्जी दाखिल की है, उनमें अनिल कुमार यादव, विवेक कुमार सिंह, आकाश कुमार, शिवम सिंह, ममता कुमारी, मणिशंकर भगत, संजीत कुमार, संदीप कुमार, श्रीमती कुमारी, मोहम्मद मुख्तार अंसारी सहित अन्य शामिल हैं.
इससे पहले बुधवार को भी 20 आरोपियों ने कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी. सभी आरोपियों की ओर से दलील दी गई कि उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया है. उनका कहना था कि यदि उन पर आपराधिक मुकदमा चलता है तो उनका शैक्षणिक और भविष्य पूरी तरह प्रभावित हो जाएगा.
मामले की पृष्ठभूमि पर नजर डालें तो 11 अप्रैल की देर रात पुलिस को सूचना मिली थी कि तमाड़ थाना क्षेत्र के रड़गांव में एक अर्धनिर्मित भवन में संदिग्ध गतिविधियां चल रही हैं. सूचना के आधार पर विशेष छापेमारी दल ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की. पुलिस के पहुंचते ही वहां मौजूद लोग भागने लगे, लेकिन टीम ने घेराबंदी कर 160 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर लिया.
गिरफ्तार लोगों में अंतरराज्यीय पेपर लीक और सॉल्वर गैंग के पांच कथित सरगना—अतुल वत्स, विकास कुमार, शेर सिंह, आशीष कुमार और योगेश प्रसाद भी शामिल हैं. इसके अलावा सात महिला आरोपियों की भी गिरफ्तारी हुई है.
जांच में यह सामने आया है कि गिरोह के एजेंटों ने अभ्यर्थियों को रड़गांव में ठहराया था, जहां उन्हें परीक्षा के संभावित प्रश्नों के उत्तर रटाए जा रहे थे. अभ्यर्थियों के मोबाइल फोन और एडमिट कार्ड भी गिरोह के कब्जे में थे. इस पूरी सेटिंग के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी से लगभग 10 लाख रुपये तक की डील तय की गई थी. कुछ अभ्यर्थियों ने भुगतान के लिए बैंक चेक भी दिए थे.
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इस मामले में तमाड़ थाना में कांड संख्या 21/2026 के तहत 166 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिनमें 152 पुरुष अभ्यर्थी, 7 महिला अभ्यर्थी, 5 मुख्य सरगना और अन्य सहयोगी शामिल हैं. सभी गिरफ्तार आरोपियों को 13 अप्रैल को अदालत में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था.
फिलहाल, इस बहुचर्चित मामले में सभी की नजरें 20 अप्रैल की अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां जमानत पर फैसला आने की उम्मीद है.
