Nakib Ziya
RANCHI : रांची के उपायुक्त (डीसी) की लापरवाही अब भारी पड़ती दिख रही है. रोहतास के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-चतुर्थ अनिल कुमार ने कोर्ट के आदेशों की लगातार अवहेलना करने पर डीसी रांची पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है.
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यह मामला इजराय वाद सूरज साह बनाम यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से जुड़ा है. न्यायालय ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 174 के तहत बीमा कंपनी के विधिक प्रबंधक की चल-अचल संपत्ति जब्त कर नीलाम करने का आदेश डीसी रांची को दिया था.
अदालत ने इस आदेश के पालन के लिए 4 नवंबर 2025 को पहला पत्र भेजा. इसके बाद 17 जनवरी 2026 को रिमाइंडर और 17 फरवरी 2026 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया. बावजूद इसके, डीसी कार्यालय की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया.
कोर्ट ने इस रवैये को गंभीर मानते हुए 9 मार्च 2026 को 10,000 रुपये का स्थगन खर्च लगाया और जुर्माना व मुआवजा राशि जमा करने का निर्देश दिया. एक महीने बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर न्यायाधीश ने इसे उदासीनता और जानबूझकर की गई अवज्ञा बताया.
अब अदालत ने डीसी रांची को 15 दिनों के भीतर कारण बताने का निर्देश दिया है. साथ ही चेतावनी दी है कि संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उनके खिलाफ अवमानना अधिनियम, 1971 के तहत कार्रवाई की जाएगी.
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