RANCHI : झारखंड में नियुक्ति परीक्षाओं पर संशय बना रहता है, किसी तरह परीक्षा हो जाए तो उसके बाद कोई पेंच लगाकर उसको लटकाकर रखा जाता है. झारखंड में नियुक्ति परीक्षाएं बिना हाईकोर्ट का मुंह देखे सम्पन्न ही नहीं हो पाती हैं.
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परीक्षा में लगी रोक हटी
जेएसएससी ने एक परीक्षा ली थी, महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अंतर्गत लेडी सुपरवाइजर का. इस नियुक्ति परीक्षा में आरक्षण के मामले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. अब हाईकोर्ट ने इस मामले पर अपना फैसला सुनाया है. मंगलवार को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एम एस सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने इस नियुक्ति प्रक्रिया पर लगी रोक को हटा दिया है. साथ ही इस मामले की सुनवाई के लिए सिंगल बेंच में भेज दिया है.
गौरतलब है कि जेएसएससी ने लेडी सुपरवाइजर के 421 पदों के लिए नियुक्ति परीक्षा ली थी. परीक्षा का परिणाम भी जारी कर दिया गया था. लेकिन आकांक्षा कुमारी एवं 33 अन्य अभ्यर्थियों ने आरक्षण मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दिया. जिसकी सुनवाई अभी तक जारी है.
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