l19/DESK : बीते दिनों जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने झारखंड के जिलों में ग्रामीण कार्य विभाग प्रमंडलों में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटरों को समान काम के बदले समान वेतन देने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रार्थी व राज्य सरकार का पक्ष सुनने के बाद अदालत ने ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव को वित्त विभाग के वर्ष 2017 व 2023 के संकल्प के आलोक में चार माह के अंदर निर्णय लेने का आदेश दिया साथ ही अदालत ने याचिका को निष्पादित कर दिया।
बताते चले कि प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने अदालत को बताया कि वित्त विभाग ने वर्ष 2017 में संकल्प जारी किया था,इसमें संविदा कंप्यूटर ऑपरेटर को प्रतिमाह “26,800 का मानदेय तथा वर्ष 2023 में उसे बढ़ा कर वित्त विभाग ने “34,400 प्रतिमाह कर दिया, लेकिन इसका लाभ जिला में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर को नहीं मिल रहा है। जबकि, अन्य विभाग में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर को बढ़ा मानदेय दिया जा रहा है। सचिवालय में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटरों को लाभ मिल रहा है, लेकिन जिले में काम कर रहे कंप्यूटर ऑपरेटरों को कम मानदेय दिया जा रहा है।