L19/Ranchi : साहिबगंज के अवैध खनन मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी पावर ब्रोकर प्रेम प्रकाश अब पूरी तरह से फंसते नजर आ रहे हैं। प्रेम प्रकाश की डिस्चार्ज याचिका को झारखंड हाईकोर्ट में खारिज कर दी गयी है। कोर्ट ने कहा कि प्रेम प्रकाश के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं जिससे ये साबित होता है कि वह साहिबगंज में अवैध खनन और उसके जरिये हुई अवैध कमाई में शामिल था। इस अवैध कमाई में प्रेम प्रकाश की सांठगांठ का खुलासा हुआ है, उसके अकाउंट में लाखों रुपये कैसे आये, इस पर वह सबूत पेश नहीं कर पाये हैं।
दरअसल, प्रेम प्रकाश ने ये डिस्चार्ज पिटिशन पीएमएलए कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर किया था। पीएमएलए कोर्ट में प्रेम प्रकाश के खिलाफ आरोप गठित कर ट्रायल शुरु कर दिया गया है। इसी कार्रवाई को प्रेम प्रकाश ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें उसे राहत नहीं मिली। बल्कि हाईकोर्ट ने भी उसे ही गलत माना।
बता दें कि प्रेम प्रकाश साहिबगंज के अवैध खनन मामले के साथ साथ रांची के जमीन घोटाला मामले में भी आरोपी हैं। इसी आरोप में उन्हें ईडी ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।