L19 DESK : झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के सदस्य सचिव यतींद्र कुमार दास द्वारा निर्देश जारी किया गया है जिसके मुताबिक यह कहा गया है दीवाली के मद्देनजर एयर पॉल्यूशन को देखते हुए एनजीटी, नई दिल्ली ने आदेश जारी किया है जिसमें समय निर्धारित कर पटाखें छोड़ने का निर्देश दिया गया हैं. आदेश में कहा गया है कि दिवाली की रात में लोग रात 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक ही पटाखे छोड़ें.
निर्देश उल्लंघन किया तो होगी कड़ी कार्रवाई
दिवाली पर्व के बाद आने वाले अन्य त्यौहार यानी महापर्व छठ, क्रिसमस और नववर्ष के त्यौहार में भी पटाखे छोड़ने के लिए समय निर्धारित रहेंगे. इन त्यौहारों में केवल दो घंटे के लिए ही पटाखे छोड़ने का समय निर्धारित किया जाएगा. इसके अलावे जारी निर्देश के बावजूद अगर इसका उल्लंघन किया जाता है तो ऐसे में जिला के डीसी के स्तर पर आईसीसी की धारा 188 व वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण एक्ट 1981 की धारा 37 व अन्य सुसंगत अधिनियमों के तहत विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी.
क्रिसमस और न्यू ईयर पर आधी रात तक छोड़े जाएंगे पटाखे
प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के अनुसार, दीवाली, गुरु पर्व पर रात 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक पटाखे छोड़ने की परमिशन रहेगी जबकि आस्था के पर्व छठ में सुबह 6 बजे से 8 बजे तक ही पटाखे छोड़ने की इजाजत होगी. इसके अलावे क्रिसमस और न्यू ईयर में पर्व की मध्य रात्रि 11.55 से 12.30 बजे तक ही पटाखे छोड़े जाने का परमिशन है.
राज्य की एयर क्वालिटी अच्छी, इसे बनाए रखना जरूरी- पर्षद
राज्य में प्रदूषण को लेकर झारखंड प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने कहा है कि राज्य के सभी जिलों के शहरी इलाकों में एयर क्वालिटी (वायु गुणवत्ता) इस बार अच्छी है. इसकी गुणवत्ता में कोई बुरा प्रभाव न पड़े इसका पूरा ख्याल रखा जाना जरूरी है. और केवल वैसे पटाखों की ही बिक्री की जाए जिनकी आवाजें 125 डीबी (ए) से कम हो.