L19 DESK : ग्रामीण कार्य विभाग के निलंबित मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम की पत्नी राजकुमारी देवी एवं पिता गेंदा राम की अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को हुई। राजकुमारी देवी के मामले में ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय की मांग की, कोर्ट ने 3 सप्ताह का समय दिया। वही प्रार्थी के आग्रह पर कोर्ट ने राजकुमारी देवी की अग्रिम जमानत याचिका के साथ गेंदा राम की अग्रिम जमानत याचिका को संलग्न करते हुए दोनों मामलों की सुनवाई 3 सप्ताह बाद निर्धारित की है गेंदा राम के मामले में ईडी की ओर से जवाब दाखिल हो चुका है।
हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता शुभाशीष रसिक सोरेन ने पैरवी की। पूर्व में ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट ने गेंदा राम और राजकुमारी देवी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है।
बता दें कि 21 अप्रैल को वीरेंद्र राम, उनके भाई आलोक रंजन, वीरेंद्र राम की पत्नी राजकुमारी देवी एवं पिता गेंदा राम के खिलाफ ईडी की अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। ईडी की टीम ने वीरेंद्र राम की 39।28 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की थी। जब्त की गई संपत्ति वीरेंद्र द्वारा टेंडर में कमीशन से उगाही अर्जित की गई है। 22 फरवरी को वीरेंद्र राम के आवास पर छापेमारी के दौरान उसके रांची के अशोक नगर स्थित आवास से ईडी ने गिरफ्तार किया था।
वीरेंद्र राम के ठिकानों में छापेमारी के दौरान ईडी को करीब 40 लाख से अधिक के कैश एवं डेढ़ करोड़ के जेवरात मिले थे। ईडी ने उनके करीब एक दर्जन लग्जरी वाहन भी बरामद किया था ईडी की पूछताछ में उसके पास से 125 करोड़ की चल -अचल संपत्ति की जानकारी मिली थी।