L19/Dhanbad : जबलपुर हाईकोर्ट में कोल इंडिया प्रबंधन को लेकर अगली सुनवाई की तारीख 17 अक्टूबर को तय की गयी है। आज भी इस मामले में सुनवाई हुई, जिसके तहत इसे स्टे मिल गया है। इस फैसले से लगभग 2.20 लाख कोयलाकर्मियों के सितंबर महीने के वेतन भुगतान का रास्ता साफ हो गया है। जानकारी के अनुसार, एक से दो दिन में वेतन का भुगतान कर दिया जायेगा। इसमें कोल इंडिया की सहायक कंपनी बीसीसीएल, इसीएल और सीसीएल समेत अन्य सभी कोल कंपनियों में काम कर रहे कर्मी शामिल हैं, जिन्हें यह भुगतान किया जायेगा। इस संबंध में कोल इंडिया लिमिटेड की ओर से जल्द ही अधिसूचना जारी किये जाने की संभावना है।
गौरतलब है, जेबीसीसीआई-11 के लागू होने के बाद से कोयला अधिकारी व कर्मचारियों के बीच वेतन को लेकर अन बन शुरु हो गयी है। इससे नाराज कोयला अधिकारियों ने जबलपुर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इस पर फैसला सुनाते हुए जबलपुर हाईकोर्ट ने 11वें कोयला वेतन समझौता को रद्द करने का आदेश दिया था। इसके साथ ही मामले को डीपीइ को भेजने व 60 दिनों के अंदर कार्रवाई का आदेश भी दिया गया था। जिसके बाद कोल इंडिया प्रबंधन ने उक्त मामले को लेकर डबल बेंच में अपील की थी। इसी संबंध में आज सुनवाई करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट ने 11वें कोयला वेतन समझौता पर अंतरिम आदेश देते हुए भुगतान को हरी झंडी दे दी है। इस मामले पर आगे भी कोर्ट की ओर से सुनवाई की जायेगी।
वहीं, जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश के मद्देनजर कोल इंडिया प्रबंधन ने कोलकर्मियों के सितंबर माह के वेतन भुगतान पर रोक लगा दी है। साथ ही बीसीसीएल, इसीएल व सीसीएल समेत अन्य सभी सहायक कंपनियों को पे-स्लीप तैयार नहीं करने व प्रिंट भी नहीं करने को कहा है। कोल इंडिया के अगले आदेश तक यह व्यवस्था लागू रखने की बात कही गयी थी। इस वजह से कोलकर्मियों के सितंबर माह का वेतन, जो बीते 1 अक्टूबर को भुगतान होना था, अबतक नहीं हो सका है। मगर जबलपुर हाईकोर्ट से स्टे मिलने के बाद वेतन भुगतान का रास्ता अब साफ हो गया है। एक दो दिनों में कोलकर्मियों के वेतन का भुगतान कर देने की बात कही जा रही है।