L19/Ranchi : रांची में हुए हिंसा को लेकर झारखंड उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका पर आज यानि मंगलवार को सुनवाई हुई। याचिका दायर करने वाले पक्ष ने कहा की पुलिस द्वारा चलायी गयी गोली की न्यायिक जांच होनी चाहिए। जिसके बाद कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की खंडपीठ ने इसकी अगली सुनवाई 21 नवंबर को निर्धारित की। बताते चले की पिछली सुनवाई में अदालत ने राज्य सरकार से अपटूडेट स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था।
बता दें, 10 जून 2022 को पैगंबर विवाद को लेकर झारखंड की राजधानी समेत कई जगहों पर जमकर बवाल हुआ था। रांची में जुमे की नमाज के बाद मंदिर में पत्थर फेंका गया। इतना ही नहीं लोगों ने जमकर हंगामा, तोडफोड़ और आगजनी भी की थी। वहीं, डेली मार्केट के पास कई राउंड फायरिंग भी की गयी थी। इसके बाद इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गयी थी. हिंसा के दौरान दो लोगों की मौत भी हुई थी। वहीं 12 से अधिक लोग घायल हुए थे। इस घटना में पुलिस के कई पदाधिकारी और जवान भी घायल हुए थे। पलामू के रहने वाले आरटीआई कार्यकर्ता पंकज यादव ने नेशनल इनवेस्टिगेटिग एजेंसी और केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआइ से मामले की जांच कराने को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी।