L19 DESK : एक हज़ार करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे पंकज मिश्रा के सहयोगी बच्चू यादव की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपना फैसला सुनाया। फैसले में कोर्ट ने एड मामले में बच्चू यादव को जमानत प्रदान कर दी है। 4 सितंबर को कोर्ट ने सभी पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एएस बोपाना की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने फैसला सुनाया।
प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अनिल कुमार ने पैरवी की। पूर्व की सुनवाई में मामले में कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी करते हुए 4 सप्ताह में जवाब दायर करने का निर्देश दिया था। झारखंड हाईकोर्ट से बच्चू यादव की जमानत याचिका खारिज होने के बाद उनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की दायर की गई है। याचिका में बताया गया है की वह निर्दोष है उन्हें फंसाया गया है।
उल्लेखनीय है कि ईडी की टीम ने पत्थर व्यवसायी बच्चू यादव को 4 अगस्त को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार करने के पूर्व पत्थर व्यवसायी बच्चू यादव को ईडी टीम ने दो बार समन जारी किया था। लेकिन निजी कारणों का हवाला देते हुए ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे थे। इसके बाद ईडी ने 11 अगस्त 2022 को उसे न्यायिक हिरासत पर जेल भेज दिया था।