L19/Ranchi : महिला वकील से शारीरिक शोषण के आरोप में फंसे कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव के क्रिमिनल रिवीजन पर झारखंड हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है।
कोर्ट ने 17 अगस्त को सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की बहस पूरी कर ली थी और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज कोर्ट ने प्रदीप यादव की याचिका खारिज कर दी। याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस सुभाष चंद की अदालत में सुनवाई हुई। प्रदीप यादव ने अपने ऊपर लगे शारीरिक शोषण मामले में चार्ज प्रक्रिया को दुमका कोर्ट में चुनौती दी थी। वह फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। याचिका खारिज होने से प्रदीप यादव को निचली अदालत में मुकदमे का सामना करना पड़ेगा।