L19 DESK : महिला यौन शोषण मामले के आरोपी कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव के क्रिमिनल रिवीजन पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। 17 अगस्त की सुनवाई के दौरान ही दोनों पक्षों की दलीले सुन ली गई थी। जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने शुक्रवार को अपना निर्णय लेते हुए प्रदीप यादव की याचिका को खारिज कर दिया है।
बता दे की झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुभाष चांद की अदालत में प्रदीप यादव की याचिका पर सुनवाई की गई। प्रदीप यादव ने दुमका कोर्ट में उनके खिलाफ शारीरिक शोषण के केस में हुए चार्जफ्रेम की प्रक्रिया को चुनौती दी थी। फिलहाल इस मामले मे प्रदीप यादव बेल पर हैं। याचिका खारिज होने के बाद अब निचली अदालत में प्रदीप यादव को ट्रायल फेस करना पड़ सकता है।