L19/Ranchi : झारखंड सरकार ने हाल ही में राज्य में शिक्षक नियुक्ति के लिए 26001 पदों पर नियुक्ति निकली थी। वही भर्ती प्रक्रिया में सीटेट पास अभ्यर्थियों को मौका नहीं दिए जाने पर हाईकोर्ट में अभ्यर्थियों ने एक जनहित याचिका दायर किया था। जिसमें सीटेट को भर्ती प्रक्रिया में वैध करने या जेटेट की परीक्षा आयोजित करने के लिए बाद शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित करने का निवेदन किया गया है। वही इस मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।
बता दे की जनहित याचिका पर पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने सोरेन सरकार को जवाब दायर करने के लिए कहा था कि राज्य सरकार क्या सीटेट को वैध मानते हुए आगे बढ़ने की तैयारी कर रही है? जिसपर राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि आने वाले समय में जेटेट की परीक्षा कराई जाएगी।
जिसपर याचिकाकर्ता के अधिवक्ता की ओर से विरोध जताया गया और कहा गया कि जेटेट की परीक्षा एक क्वालीफाई परीक्षा होती है। झारखंड सरकार के पास जेटेट की परीक्षा नहीं कराने का कोई स्पष्ट कारण नहीं है, क्योंकि राज्य में 8 सालों से जेटेट की परीक्षा नहीं हुई है। जिसपर अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।