L19/Ranchi : राजधानी रांची में हुए भूमि घोटाले के आरोपी और सजायाफ्ता आइएएस अधिकारी छवि रंजन ने प्रीवेंशन ऑफ मनी लाउंड्रिंग एक्ट न्यायालय के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने याचिका दायर करते हीए पीएमएलए कोर्ट की ओर से जमानत याचिका खारिज करने के आदेश के खिलाफ डिफाल्ट बेल की गुहार लगायी है। आइएएस अधिकारी रांची के उपायुक्त भी रहे हैं। इन पर सेना की भूमि का अवैध जमाबंदी करने से लेकर कई विवादित जमीनों की जमाबंदी कराने का आरोप है।
मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय कर रही है। इसमें आइएएस अधिकारी छवि रंजन समेत एक दर्जन से अधिक आरोपी फिलहाल इडी की न्यायिक हिरासत में हैं। इससे पहले निलंबित IAS छवि रंजन ने निचली अदालत में आइपीसी की धारा 167 के तहत याचिका दाखिल की थी। इस याचिका को निचली अदालत ने खारिज कर दिया था, वहीं रांची पीएमएलए कोर्ट ने मंगलवार को छवि रंजन की जमानत अर्जी भी खारिज कर दी।
रांची के बड़गाईं अंचल के बरियातु स्थित सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद बिक्री से जुड़े मामले में इडी ने रांची के पूर्व डीसी आईएएस छवि रंजन, चर्चित कारोबारी विष्णु अग्रवाल, बड़ागाईं अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप, सेना के कब्जे वाली जमीन के फर्जी रैयत प्रदीप बागची, जमीन कारोबारी अफसर अली, इम्तियाज खान, तल्हा खान, फैयाज खान व मोहम्मद सद्दाम, कारोबारी अमित अग्रवाल, भरत प्रसाद, राजेश राय और दिलीप घोष के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। ये इडी की हिरासत में भी हैं।