L19 DESK : इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का आज आखिरी मौका है। 31 जुलाई, 2023 आ गई है। असेसमेंट ईयर 2023-24 (AY2023-24) के लिए आईटीआर फाइलिंग की डेडलाइन यही है। ये डेडलाइन आगे बढ़ाई जाएगी या नहीं इसपर कोई ताजा अपडेट नहीं है। जिन टैक्सपेयर्स ने अपना आयकर अभी तक नहीं भरा है, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/) के ई-फाइलिंग पोर्टल- https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/login पर जाकर अपना आईटीआर भर सकते हैं। अधिकतर लोग आईटीआर भरने के लिए CAs का सहारा लेते हैं। लेकिन आप खुद से भी आईटीआर भर सकते हैं। लास्ट डेट होने की वजह से आपको बहुत रश भी मिल सकता है। अगर आप सैलरीड प्रोफेशनल्स हैं और आपकी सैलरी 50 लाख से नीचे हैं तो आपको ITR Form-1 भरना होगा। या फिर आपको शेयर मार्केट से कैपिटल गेन या लॉस हुआ है या किसी तरह की डिविडेंड इनकम है तो आपको ITR Form-2 भरना होगा।
ITR Form-1 कैसे भरें?
01- सबसे पहले इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं, https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ इस लिंक पर जाना होगा।
02- यहां यूजर आईडी में पैन, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालें और लॉग इन करें।
03- आपको ऊपर ई-फाइल मेन्यू दिखेगा, और फिर इनकम टैक्स रिटर्न पर जाकर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न को सेलेक्ट करें।
04- अगले पेज पर आपको रेलवेंट असेसमेंट ईयर चुनना होगा. नीचे मोड ऑफ फाइलिंग में ऑनलाइन का ऑप्शन चुनना होगा. फिर कंटीन्यू पर क्लिक करें।
05- यहां आप स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करेंगे. अगर आपने पहले फाइलिंग की कोशिश की थी और ड्राफ्ट सेव कर रखा था तो ऊपर वाला ऑप्शन चुन सकते हैं।
06- आपको यहां स्टेटस ऐप्लिकेबल में इंडिविजुअल पर क्लिक करना होगा, क्योंकि आप आईटीआर-1 फाइल करना है।
07- अगले पेज पर आपको आईटीआर फॉर्म चूज़ करना है, जहां आप आईटीआर 1 चुनेंगे। यहां आप ये देख सकते हैं कि किस टाइप के टैक्सपेयर को कौन सा आईटीआर फॉर्म भरना है। आईटीआर फॉर्म 1 के साथ प्रोसीड करें।
08- यहां आपको किन-किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, वो आप यहां देख सकते हैं। प्रोसीड करने के लिए लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करें।
09- आप अगले पेज में ये बताएंगे कि आप इनकम टैक्स क्यों भर रहे हैं।
10: अब आपको अपने प्री-फिल्ड रिटर्न के डीटेल्स वैलिडेट करने होंगे। इसमें पर्सनल डीटेल्स में अपनी डीटेल्स चेक कर लें। अगर फाइलिंग सेक्शन में कुछ चेंजेज़ हैं तो आप एडिट कर सकते हैं।
11- इसी तरह आपको अपनी टोटल इनकम, टैक्स डिडक्शन, टैक्स पेड, और टैक्स लायबिलिटी की डीटेल्स भी वैलिडेट करनी होंगी। जब आपने सारी डीटेल्स वैलिडेट कर ली हैं तो आप प्रोसीड कर सकते हैं। अगर कोई टैक्स अमाउंट अभी भरना है तो आप अभी या बाद में e-pay टैक्स सर्विस के साथ कर सकते हैं।
12- अब आप अपने आईटीआर का प्रीव्यू देख सकते हैं। यहां से प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करें।
13- अब आपको आईटीआर वेरिफाई करना होगा। तीन ऑप्शन आएंगे, इसमें से आपके लिए जो भी ऑप्शन ईज़ी और कन्विनिएंट है, वो चूज़ करें। ई-वेरिफिकेशन के बाद आपका आईटीआर सबमिट हो जाएगा. आप यहां से अपनी आईटीआर रिसीट डाउनलोड कर सकते हैं।
ITR Form 2 कैसे भरें ?
01- ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं (https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/) और लॉगइन करें। होमपेज पर ई-फाइल मेन्यू से इनकम टैक्स रिटर्न पर जाकर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न को सेलेक्ट करें।
02- रेलवेंट असेसमेंट ईयर और मोड ऑफ फाइलिंग में ऑनलाइन का ऑप्शन चुनकर कंटीन्यू करें।
03- यहां स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करेंगे. अगर पहले से ड्राफ्ट सेव है, तो वो सेलेक्ट कर लें।
04- स्टेटस ऐप्लिकेबल में इंडिविजुअल चूज़ करेंगे. अगले पेज पर आईटीआर फॉर्म 2 चूज़ करें।
05- यहां आप देख सकते हैं कि किन-किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी. लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करें।
06- आप अगले पेज में ये बताएंगे कि आप इनकम टैक्स क्यों भर रहे हैं।
07- अगले पेज पर आपको अलग-अलग शेड्यूल मिलेंगे, जैसे इनकम, डिडक्शन, टैक्स वगैरह। इसमें से आपको जो भी रिपोर्ट करना है, वो सेलेक्ट करेंगे।
08- हर शेड्यूल पर जो भी इनकम आपके ऊपर लागू हो रही होगी, वो आप सेलेक्ट करेंगे और फिर अंदर डीटेल्स कन्फर्म करेंगे। जैसे सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स वगैरह।
09- अब एक-एक करके जो भी शेड्यूल आपके ऊपर लागू हो रहे हैं, उनके कंपोनेंट्स में जाकर सारी डीटेल को कन्फर्म करें। जैसे, जनरल इन्फॉर्मेशन में आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होंगी। सैलरी, इनकम हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, डिविडेंड इनकम, लॉस सेट ऑफ करना है या फिर लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है तो आप ये सारे शेड्यूल में जाएंगे डीटेल्स चेक करेंगे और उन्हें कन्फर्म करेंगे।
10- आखिर में आपको टोटल इनकम और टोटल टैक्स लायबिलिटी कन्फर्म करनी होगी, अगर आपके ऊपर कोई टैक्स बन रहा है तो आपको ई-पे टैक्स सर्विस के जरिए अभी टैक्स भरना होगा। आप Pay Later का ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन सुझाव ये रहता है कि आप अभी जो भी टैक्स है, वो भर दें। 11- अब अपना आईटीआर प्रीव्यू करें. वैलिडेट करें और फिर वेरिफाई कर लें।