L19 DESK : ज्ञानवापी मस्जिद मामले में वाराणसी कोर्ट ने एएसआई के सर्वे की इजाजत दी है। ज्ञानवापी मामले में 14 जुलाई को सुनवाई पूरी हो गयी थी। इस मामले में जिला जज कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। अब शुक्रवार 21 जुलाई को कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने 4 अगस्त तक एएसआई को रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिये हैं। इस सर्वे में एएसआई की टीम पूरे परिसर का सर्वे करेगी। सिर्फ वजूखाने का क्षेत्र इसमें नहीं शामिल है। क्योंकि इसे कोर्ट के आदेश का बाद सील किया गया है।
इस फैसले के बाद याचिकाकर्ता महिलाओं ने सर्वे की अनुमति का फैसला आने के बाद हर हर महादेव के नारे लगाये. महिलाओं ने कहा कि सर्वे कराने का फैसला मिलना हमारे में बहुत महत्वपूर्ण है। शुक्रवार को मसाजिद कमेटी की तरफ से अधिवक्ता मुमताज अहमद, रईस अहमद और एखलाक अहमद ने दलीलें पेश की। वहीं हिंदू पक्ष की तरफ से अधिवक्ता सुधीर त्रिपाठी, सुभाष नंदन चतुर्वेदी, अनुपम द्विवेदी, प्रदेश सरकार की ओर से राजेश मिश्र और केंद्र सरकार की तरफ से अमित श्रीवास्तव ने दलील पेश की। सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला जिला जज ने सुरक्षित रख लिया था।