L19/Ranchi : ग्रामीण विकास विभाग के निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम और उनके चचेरे भाई आलोक रंजन सहित 5 लोग, जिन्हें मनी लाउंड्रिंग मामले में सलाखों के पीछे भेज दिया गया था, उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ा दी गयी शुक्रवार को इन पांचों आरोपियों की वीडियो कॉल के जरिए कोर्ट में पेशी हुई। इस दौरान कोर्ट ने दोनों के साथ हवाला कारोबारी नीरज मित्तल, ताराचंद गुप्ता और राम प्रकाश भाटिया की अगली पेशी की तिथि 21 जुलाई के लिये तय की है।
गौरतलब है कि ईडी की कार्रवाई में टेंडर कमीशन घोटालों में 22 फरवरी को वीरेंद्र राम के हाथों में हथकड़ी लगाई थी। इस संबंध में वीरेंद्र राम के पिता गेंदा राम और पत्नी राज कुमारी देवी द्वारा दाखिल अग्रिम जमानत याचिका पर शुक्रवार को ईडी की विशेष कोर्ट में जस्टिस पीके शर्मा की अदालत में सुनवाई हुई। इस पर अदालत ने समय देते हुए बहस के लिए अगली तारीख 18 जुलाई निर्धारित की है। दोनों ने अलग-अलग अग्रिम जमानत की गुहार लगाते हुए 12 जून को अर्जी दाखिल की है। टेंडर मैनेज कर करोड़ों रुपये की अवैध कमाई कर मनी लाउंड्रिंग के मामले में ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट में वीरेंद्र राम के साथ उनकी पत्नी और पिता का भी नाम है।