L19 DESK : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संविदा के आधार पर नियुक्त महिला कर्मियों को मातृत्व अवकाश की अनुमन्यता प्रदान करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी है। अब संविदा पर नियुक्त महिला कर्मियों को मातृत्व अवकाश का लाभ प्राप्त होगा। पूर्व में संविदा पर नियुक्त महिला कर्मियों को मातृत्व अवकाश का लाभ देने का प्रावधान नहीं था। जब यह मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में आया तो उन्होंने संविदा पर नियुक्त महिला कर्मियों को मातृत्व अवकाश देने की स्वीकृति प्रदान की है। यह प्रस्ताव वैसी महिला कर्मी पर लागू होगा जो पिछले 12 महीनों में 80 दिन तक संविदा पर कार्य कर चुकी हों, उन्हें 180 दिन का मातृत्व अवकाश अनुमान्य होगा। यह अवकाश दो जीवित संतान के बाद हुए प्रसव पर अनुज्ञेय नहीं होगा।
मातृत्व अवकाश के लिए संविदा राशि छुट्टी पर जाने से पहले मिले अंतिम संविदा राशि के बराबर होगा। मातृत्व लाभ ऐसे लाभ हैं जो महिला कर्मचारियों को गर्भावस्था के दौरान और प्रसव के बाद उनके अधिकारों की रक्षा के लिए प्रदान किए जाते हैं। ये लाभ मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 द्वारा शासित होते हैं। वह महिला कर्मचारी जिसने लगातार 80 दिन काम किया है। वह मातृत्व लाभ की हकदार होगी। भले ही उसकी नियुक्ति संविदा पर हुई हो या वह दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हो।