L19 DESK : मानहानि मामले में राहुल गांधी के खिलाफ दायरयाचिका को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। कोर्ट ने राहुल गांधी और शिकायकर्ता भाजपा नेता नवीन झा के वकीलों को बुधवार को दलीलों का अभिप्रया पेश करने का आदेश दिया है।
बता दें की साल 2018 में चाईबासा में कांग्रेस अधिवेशन के दौरान राहुल गांधी ने कथित तौर पर बीजेपी के तात्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की ओर इशारा करते हुए कहा था कि एक हत्यारा केवल बीजेपी का ही पार्टी अध्यक्ष बन सकता है। कांग्रेस में ऐसा संभव नहीं है। मामले में मंगलवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दोनों ही पक्षों को बुधवार यानी आज अदालत में दस्तावेज जमा करने का निर्देश दिया।
दोनों पक्षों द्वारा दलीलों का सार जमा करने के बाद अदालत यह करेगा कि राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि को लेकर दायर याचिका को खारिज करने के लिए दायर याचिका पर कब आदेश सुनाया जाए। बता दें कि इस मामले में निचली अदालत ने राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है।
इस मामले में कॉंग्रेस नेता राहुल गांधी को निचली अदालत ने नोटिस भेजा था। राहुल गांधी ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। बता दें कि इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट में जस्टिस अंबुजनाथ की खंडपीठ ने कोर्ट में दलीलें पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले में राहुल गांधी की तरफ से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश और दीपांकर राय ने पक्ष रखा था।
झारखंड में 3 मुकदमे जारी राहुल गांधी पर
बता दें कि इस वक्त राहुल गांधी के खिलाफ झारखंड में मानहानि के 3 मुकदमे चल रहे हैं। पहले 2 मामले में चाईबासा में अमित शाह पर कथित अपमानजनक टिप्पणी से जुड़ा है वहीं 1 मामला 2019 के लोकसभा चुनाव में कर्नाटक में मोदी सरनेम को लेकर अपमानजनक टिप्पणी करने से जुड़ा है।
इस मामले में सूरत कोर्ट राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुना चुका है। हाईकोर्ट ने भी राहत देने से मना कर दिया है । वहीं, इस मामले में रांची के एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को व्यक्तिगत पेशी से छूट देने से इनकार करते हुए 22 मई को कोर्ट में पेश होने को कहा है।