L19 DESK : झारखंड हाईकोर्ट ने नगर निगम चुनाव कराने के लिए 8 मई की तारीख मुकर्रर की है। गुरुवार को न्यायाधीश जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ में प्रार्थियों के वकील विनोद सिंह द्वारा जल्द सुनवाई का आग्रह किया गया है। जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए अगले सप्ताह मामले को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है। बता दें कि झारखंड में नगर निगम और नगर निकायों में चुनाव का मामला हाईकोर्ट के समक्ष पहुंच चुका है।
निगम चुनाव कराने और चुनाव होने तक निवर्तमान पार्षदों को अवधि विस्तार देने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है।चुनाव को लेकर रांची नगर निगम के निवर्तमान पार्षद विनोद सिंह, सुनील यादव, अरुण झा और अन्य ने इस संबंध में रिट याचिका दायर की है। इस याचिका में कहा गया है कि निगम के पार्षदों का कार्यकाल समाप्त हो गया है। पांच साल का कार्यकाल पूरा होने के पहले ही सरकार को चुनाव कराना चाहिए, म्यूनिसिपल एक्ट की धारा 20 में भी इसका उल्लेख है। निगम का चुनाव नहीं होने से कई काम प्रभावित हो गए हैं। जनता से जुड़े सारे कार्य अधिकारियों के जिम्मे सौंप दिया गया है।