निगम की ओर से छापेमारी दस्ता के लिये अलग से दिशा निर्देश जारी किया गया है कि दस्ता जिस भी परिसर में जांच के लिये जायेगी, वहां सुनिश्चित करेगी कि चोरी की बिजली नहीं जलायी जा रही हो । जिसमें एलटी मेन्स से डायरेक्ट हुकिंग की जांच, मीटर को बायपास करना, मीटर से छेड़छाड़, मीटर द्वारा दर्ज की जा रही खपत में हस्तक्षेप करना समेत अन्य जांच का आदेश दिया जा चूका हैं । इस संबध में संबधित आपूर्ति प्रमंडल के एग्जिक्यिूटिव इंजीनियर उचित कारवाई करेंगे । इस दौरान लंबे समय से बिजली बिल नहीं देने वाले उपभोक्ताओं से भी किस्तवार बिल भुगतान की वसूली की जायेगी । बताते चले की बिजली चोरी पाये जाने पर निगम की ओर से एफआईआर भी दर्ज किया जाता है ।